संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित
अधिकारों एवं विशेष अधिकार प्रदान करता है विदेशियों को नहीं।
- धर्म मूल वंश जाति लेंगे जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15
- लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार अनुच्छेद 16
- वाक स्वतंत्र एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मेलन संघ संचरण निवास व व्यवसाय के स्वतंत्रता अनुच्छेद 19
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29
- लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार।
- संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
- सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार।
उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिक को भारत के प्रति कुछ कर्तव्य का भी निर्वाह करना होता है उदाहरण के लिए कर भुगतान राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान देश की रक्षा आंधी।भारत के नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक की राष्ट्रपति बन सकता है।