नागरिकता अधिनियम 1955
जन्म आधार पर
जन्म से भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु एक जुलाई 1947 से पूर्व जन्म व्यक्ति अपने माता-पिता को जन्म के राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा।भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मे व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसे 10 दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता-पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो या माता-पिता में से एक उसी समय भारत का नागरिक होगा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो भारत में पदस्थ विदेशी राज्य एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता करने का अधिकार नहीं है।
वंश के आधार पर
कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत से बाहर हुआ हो वह वंश का आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो।10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है
यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इंग्लिश में 2004 के बाद भारत से बाहर जाना कोई व्यक्ति बन के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता ,यदि उसका धर्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय का शो लेट में उसके जन्म का पंजीकरण न किया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण ना हुआ हो इस प्रकार के बच्चे के बाद क्या ट्रांसलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र माता-पिता को इसी आशय का शपथपत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी ने देश का पासपोर्ट नहीं है।