
पंजीकरण द्वार
केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में किससे संबंध हो।
- भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिक प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 बरस भारत में रह चुका हो।
- पर्दे मुर्गा वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो।
- वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो ।
- भारत के नागरिक के नाबालिग।
- कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता-पिता के भारत के रूप में पंजीकृत हो।
- कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता क्या होता था वह या उसके माता-पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत खोया वह पंजीकरण का इसका प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो।
- कोई व्यक्ति तो पूरी आयो तो था क्षमता कहो तो था वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वहां पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो।
- एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वहां या उसके माता-पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हो या 15 अगस्त 1948 के बाद भारत का रंग बनने वाले किसी भी क्षेत्र में निवास हो।