नागरिकता अधिनियम 1955 : प्राकृतिक रूप से

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प्राकृतिक रूप से




केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित जनता रखता है तो।



  • ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते।

  • कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा।

  • यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो ना चाहिए।

  • यदि 12 माह की इसी अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

  • उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए।

  • कि वह संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा दिन आता हो।

  • कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वहां भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार से वाया कैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किस सोसाइटी कंपनियां व्यक्तियों का निकाह हो मैं प्रवेश या उसे जारी रखें।

  • हालांकि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में मामलों पर एक या सभी पर्दा हटा सकती यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान दर्शन कला साहित्य विश्व शांति और मानव नीति से संबंध हो।इस प्रकार से नागरिक बनने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।


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