क्षेत्र समाविष्ट द्वारा
किसी विदेशी सेत्र जरा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं उदाहरण के लिए जब पांडुचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1995 के तहत जारी किया गया।
असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान नागरिक अधिनियम 1985 असम समझौते आचार्य बच्चियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है।
भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों जो 1 जनवरी से संसद के पहले बांग्लादेश में असम आया और जो अपने प्रवेश के बाद ही साधारण दशम के निवासी है जनवरी 1966 से भारत का नागरिक लिया जाएगा।
भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी सासवड को या उनके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से आसाम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारण असम का निवास है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है को स्वयं को निबंधित करना होगा।ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मांग लिया जाएगा सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच।लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा।